
महाराष्ट्र सरकार ने वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण नही होने पर प्रतिदिन पचास रूपय की दर से जुर्माना लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। परिवहन आयुक्त ने सभी वाहन मालिको से क्षेत्रीय कार्यालय से वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र लेने या नवीनीकरण करवाने की अपील की है। यह जुर्माना 15 साल बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण नही किये जाने पर लिया जा रहा है । ऑटो टैक्सी चालको ने जुर्माने का विरोध किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ऑटो टैक्सी चालको के साथ बैठक की उसके बाद जुर्माना का अपना फैसला वापस ले लिया।










